राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 21 प्रकरणों का निस्तारण कर 3 लाख 30 हज़ार वसूले

डिस्कॉम के मेड़ता ग्रामीण व मेड़ता शहर उपखण्ड के अंतर्गत बकाया पर पुराने कटे हुए करीब 60 उपभोक्ताओं को चिन्हित कर लोक अदालत के माध्यम से नॉटिस तामील करवाये गए थे। जिन पर कुल 13.80 रु बकाया थे। लोक अदालत में उपस्थित हुए उपभोक्ताओं की सुनवाई की गई और डिस्कॉम द्वारा विवादित राशि पर कुछ रियायत देने पर 21 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही 3.50 लाख रु की बकाया राशि जमा करवाकर प्रकरणों का निस्तारण करवाया। इनमें से 18 लोगों ने कनेक्शन वापस चालू करवाने का आवेदन देने पर तुरन्त मीटर लगाकर कनेक्शन जारी कर दिया गया। पुराने लम्बित बकाया के प्रकरणों के निस्तारण कर कनेक्शन पुनः जुड़ने से उपभोक्ताओं ने राहत महसूस की। सुनवाई के दौरान डिस्कॉम की तरफ से मेड़ता अधिशाषी अभियंता आर जे जाखड़, मेड़ता ग्रामीण सहायक अभियंता बी एस शेखावत, मेड़ता शहर से सहायक अभियंता जी के शर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी अल्पना शर्मा, मनीषा तालेपा, वकील सत्यदेव सांदू के अलावा उपखण्ड के कैशियर भी मौजूद रहे।


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