कुम्भलगढ़ और टाडगढ़ अभ्यारण की सीमा निर्धारण अधिसूचना से आमजन को राहत- सांसद दीयाकुमारी
- केंद्र की अधिसूचना पर सांसद ने जताया वन एवं पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर का आभार
- होटल व टूरिज़्म 1 किमी व खदान 5 किमी के दायरे से बाहर संचालित करने के आदेश
राजसमन्द। सांसद दीयाकुमारी ने वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुम्भलगढ़ और टाडगढ़ अभ्यारण की सीमा निर्धारण की संशोधित अधिसूचना जारी हो जाने से मार्बल और होटल व्यवसायियों के साथ टूरिस्ट और रोजगार के क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी भारत सरकार ने कुंभलगढ़ एवं टाड़गढ़ वन्य अभ्यारण्य की सीमा निर्धारण के संबंध में राजकीय अधिसूचना जारी कर दी है। मार्बल खदान व होटल व्यवसाय से जुड़े सभी व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। होटल व अन्य टूरिज़्म से लेकर संबंधित गतिविधियां 1 किलोमीटर एवं खदान 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर संचालित की जा सकेंगी पूर्व की अधिसूचना में खदान सम्बन्धी गतिविधियों को 10 किलोमीटर के दायरे से बाहर सुचारू करने की घोषणा थी। इस अधिसूचना के कारण अधिकांश मार्बल खदान 10 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधित हो रही थी। जिसका सीधा खामयाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा था इस सम्बंध में पिछले दिनों व्यवसायियों ने सांसद दीयाकुमारी से गुहार लगाई की व्यवसायिक गतिविधियों को 10किलोमीटर से बाहर करने के नियम से पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। सांसद ने तुरंत ही वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से सम्पर्क साधा और इस गंभीर समस्या से आम जन को राहत प्रदान करवाई। इस सम्बंध में प्रभावित वर्ग अगले 60 दिवस में अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकता है मिडिया संयोजक मधुप्रकाश लड्ढा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को लेकर कुम्भलगढ़ और भीम विधानसभा केहोट टूरिज्म और मार्बल व्यवसायियों ने खुशी व्यक्त करते हुए सांसद दीयाकुमारी का आभार व्यक्त किया है।