बिना चिकित्सक पर्ची के खांसी, सर्दी-जुकाम, की दवा नही बिकेगी
जोधपुर। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश व सांस की तकलीफ आदि लक्षण वाले नागरिक अब चिकित्सक की पर्ची के बिना दवा की दुकानों से दवा नहीं खरीद सकेगा।इसके लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने आदेश जारी कर केमिस्ट तथा दवा विक्रेताओं को पाबंद कर ऐसे मरीजों का पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में दर्ज कर दवा निरीक्षक को उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया है।आदेशानुसार राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक अलगाव की आशंका, कोरोना संक्रमण के बारे में फैली भ्रांति व कोरोना संक्रमण की जांच के प्रति झिझक के कारण खांसी, जुकाम, गले में खराश तथा बुखार आदि लक्षणों से प्रभावित कुछ व्यक्ति चिकित्सा संस्थानों में नहीं पहुंचकर सीधे ही आस-पास के दवा विक्रेताओं से प्राथमिक उपचार की दवा बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श ले रहे है, जिससे ऐसे व्यक्तियों के चिकित्सा संस्थानो में नही पहुचने के कारण उनका डेटा संधारण व संक्रमण की जांच करने में दिक्कतों सामना करना पड़ रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बलवंत मण्डा ने बताया कि सामान्य फ्लू व कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षण (खांसी, जुकाम, गले में खराश तथा बुखार आदि) ऐसे व्यक्तियों का नाम, पता व मोबाइल नंबर सहित जानकारी क्षेत्र के औषधि नियंत्रण अधिकारी, चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को सूचित करेंगे। औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसी सभी सूचनाएं एकत्रित कर प्रतिदिन जिले के सीएमएचओ कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे। ताकि, विभाग की टीम ऐसे व्यक्तियों से सम्पर्क कर स्क्रीनिंग व जांच कर आवश्यक कार्यवाही कर सके। डॉ. मण्डा ने बताया कि इससे कोरोना के संदिग्ध मरीजो की खोज करने में आसानी आएगी और कई ऐसे छुपे संदिग्ध मरीजो की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास पहुचने में अहम साबित होगी।