अब पास के लिए करना होगा आवेदन,क्या रहेगा प्रकिया जान लीजिए


  • अब पास के लिए करना होगा आॅनलाइन आवेदन

  • लॉक डाउन क्षेत्रों में अनुमत सेवाओं के अनुमति पत्र जारी करने के लिए अधिकारियों को किया अधिकृत
    नागौर, 20 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार यादव ने सोमवार 20 अप्रैल से 3 मई तक लोक डाउन क्षेत्रों में अनुमत श्रेणी के व्यवसाय, फर्म, इकाई के वाहनों, व्यक्तियों को आवश्यकता होने पर अनुमति पत्र जारी करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया है। 
    यादव ने बताया कि विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यक होने पर  ऑनलाइन आवेदन कर संबंधित विभागों से पास प्राप्त किए जा सकते हैं। यादव ने एक आदेश जारी कर 12 से अधिक अधिकारियों  को  पास जारी करने के लिए अधिकृत किया है। ये अधिकारी प्राप्त होने वाले आवेदनों की समीक्षा कर उनके निस्तारण की कार्यवाही करेंगे।
    जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार उपयोगिता सुविधांए- स्व-रोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाए जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेन्टर्स, मोची, लाॅन्डरी एवं धोबी आदि, निजी सुरक्षा सेवांए एवं सुविधा प्रबन्धन सेवाएं, राजकीय कर्मियों के निजी वाहन (कार इत्यादि) से कार्यस्थल पर आने-जाने हेतु, राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिये कार्यशाला दुकानें, उचित दूरी पर टायर, पंक्चर रिपेयर की दुकानें, राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढाबे (जैसे- 40 किलोमीटर) पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा या मरम्मत केन्द्र व स्पेयर पार्ट्स की दुकानें के लिए जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पास जारी किए जाएंगे। 
    इसी प्रकार अति. जिला मजिस्ट्रेट, नगर नागौर द्वारा बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा एवं स्टोरेज आउटलेट्स, निर्माण गतिविधिया,मुख्यालय पर सरकारी प्रोजेक्ट, ऊर्जा उत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण इकाईयां एवं सेवाए सम्बन्धी पास जारी किए जायेंगें। 
    मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, नागौर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में  निर्माण गतिविधियों के पास  जारी किए जाएगें। 
    जिला रसद अधिकारी, नागौर द्वारा किराणा एवं प्रोविजन स्टोर जो सभी प्रकार की खाद्यान्नो एवं खाद्य पदार्थो (सभी अवयवो, साॅस, पैकेज फूड आदि सहित) और दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित उत्पाद आदि रेस्टोंरेंट एवं भोजनालय आदि केवल होम डिलीवरी हेतु ,होम डिलीवरी सर्विस के पास जारी किए जाएगें। इसी प्रकार प्रादेशिक जिला परिवहन अधिकारी, नागौर द्वारा परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गोदाम (सामान के आवागमन के लिये) माल परिवहन सेवाएं एवं परिवहन, जिला व राज्य से बाहर आवागमन हेतु पास जारी किए जा सकेंगे।   
    संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, द्वारा कृृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणो के विक्रय स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत दुकानें अन्य श्रेणी (नोटशीट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे) के पास जारी करेंगे। जिला औषधी नियत्रंक पर कैमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष तथा दवाईयों के दुकानदार को पास जारी करने की जिम्मेदारी रहेगी। 


संयुक्त निदेशक पशुपालन द्वारा पशु चिकित्सा दवाईयों के दुकानदार दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे मीट, चिकिन एवं फिश, पशु एवं पशु आहार एवं मुर्गी दाना के डिपो एवं इनसे जुड़े हुए संबंधित विक्रय केन्द्र से सम्बन्धित पास जारी किए जावेंगे। 
सचिव कृषि उपज मंडी पर कृषि उपज मंडी तथा फल एवं सब्जी मंडी से संबंधित समस्त अनुमत्त कार्यों के पास जारी करने की जिम्मेदारी रहेगी।  उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा टेलीकम्युनिकेशन, इन्टरनेट सर्विसेस एवं आईटी सेवाए से सम्बन्धित पास जारी किए जा सकेंगे। 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नागौर द्वारा अनुमत आवश्यक औद्योगिक इकाईयां (रीको क्षेत्र को छोड़कर) कैमिकल संबंधी व्यवसाय, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन से सम्बन्धित पास जारी किए जा सकेंगे। 
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको लि. द्वारा अनुमत औद्योगिक इकाईयां (रीको क्षेत्र) व भण्डार गृह एवं गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (रीको क्षेत्र) से सम्बन्धित पास जारी किए जा सकेंगे। 
उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, द्वारा सामाजिक क्षेत्र- शिशु दिव्यांग, मानसिक रूप से विकलांग वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिये आश्रय गृहों का संचालन, सुधार गृृह देखभाल घरों तथा किशोरों के लिये सुरक्षित स्थान हेतु पास जारी किए जा सकेंगे। 
अधीक्षण खनि अभियंता, द्वारा अनुमत खनन, खानों के संचालन के लिये विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियों के परिवहन एवं आपूर्ति से सम्बन्धित पास जारी किए जा सकेंगे। 
अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग नागौर व डीडवाना पर सड़क एवं भवन निर्माण एवं समस्त अनुमत कार्यों के पास जारी करने की जिम्मेदारी रहेगी। 
तहसीलदार भू राजस्व नागौर की ओर से विविध पास कार्य, जो अद्योहस्ताक्षरकर्ता एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित हो, जारी किए जा सकेंगे। 
इसके अतिरिक्त चिकित्सा सेवाएं से सम्बन्धित सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालय एवं उससे संबंधित चिकित्सा संस्थान जैेसे कि डिस्पेंसरी, लेैबोरेट्रीज, क्लीनिक्स, नर्सिंग होम, आयुष (आयुर्वेद, युनानी, हौम्योपेथिक आदि) पशु चिकित्सालय एवं औषधीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं आदि के किसी भी चिकित्सा स्टाॅफ के निजी वाहनों के आवागमन के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी पहचान पत्र (राजकीय या निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान द्वारा जारी) पर्याप्त होगा।
उन्होंने बताया कि केन्द्र, राज्य सरकार के कार्यालय हेतु सभी केन्द्र, राज्य अधिकारी, कर्मचारी एवं स्टाॅफ उनके सरकारी वाहन, आन ड्यूटी अनुबंधित वाहन या निजी दुपहिया वाहन से सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर घर से कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से घर तक आ जा सकेंगे।  
कुछ खास बातें, जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों में 


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार यादव ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अपने प्रभार अनुसार अनुज्ञा जारी करने हेतु अपने अधिनस्थ पुलिस अधिकारियों को अधिकृत कर सकेंगे लेकिन ऐसे अधिकार थानाधिकारी से निम्न रेंक के अधिकारी को नहीं दिया जावें।  उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/थानाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्रो में उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अनुमति पत्र/पास जारी करने हेतु अधिकृत किया जाता है। विशेष प्रस्थितियशें में बिन्दु संख्या 01 से 14 में वर्णित व्यवस्थाओं के लिये भी पास जारी कर सकेगें जिसकी सूचना संबंधित प्राधिकारी करे अविलम्ब दी जावें।     
जिला कलक्टर ने बताया कि जीरो मोबिलीटी अर्थात कफर््यू आदेश से प्रतिबंधित क्षैत्रो में किसी भी प्रकार की अनुज्ञा पूर्व जारी आदेशों के अनुरूप ही संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।      उपरोक्तनुसार अनुमति पत्र गृह मंत्रालय के परिपत्र दिनंाक 15.04.2020 एवं 19.04.2020 में यथाविहित अनुमत कार्यो के लिये ही जारी किये जावे और अनुमति पत्र में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संदर्भ में आवश्यक प्रोटोकाॅल की पालना सुनिश्चित करने हेतु शर्त आवश्यक रूप से अंकित करेंगें। ग्रामीण क्षेत्र में समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट , तहसीलदार को अपने-अपने क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं से संबंधित अनुमति पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रभारी अति. जिला मजिस्ट्रेट(नगर), नागौर को बनाया गया है।


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