आधार नम्बर से होगा राशन सामगी का वितरण
नागौर। रसद विभाग की ओर से अब पोश मशीन में राशन कार्ड नं. के स्थान पर आधार कार्ड नं. दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से गेहूं के वितरण की व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए उपभोक्ताओं को राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। जिला रसद अधिकारी पार्थसारथी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते उचित मूल्य दूकानदारों को संक्रमण से बचाने के लिए राशनकार्ड नं. पोश मशीन में दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था से राषन सामग्री के वितरण मे शिकायतें प्राप्त होने तथा खाद्यान्न को उपभोक्ताओं को वितरण में परेशानी को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन सामगी के वितरण को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए हेतु पोश मशीन में राशन कार्ड नं. के स्थान पर आधार कार्ड नं. दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से गेहूं के वितरण की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था में राशन डीलर उपभोक्ता से उसके आधार नं. पूछकर पोश मशीन में दर्ज करेगा, जिससे उपभोक्ता के भामाशह, जनआधार डेटाबेस में उपलब्ध मोबाइल नं पर ओटोपी प्राप्त होगा, जो कि उपभोक्ता द्वारा राशन डीलर को बताने पर ओटीपी का पोश मशीन में इन्द्राज कर राशन सामग्री का वितरण कर दिया जायेगा। यदि उपभोक्ता के मोबाइल पर तय समय सीमा में ओटीपी प्राप्त नहीं होता है तो डीलर द्वारा पोश मषीन में ओटीपी प्राप्त नहीं होने का उचित कारण सलेक्ट कर पोश मषीन के माध्यम से वितरण किया जायेगा। जिन उपभोक्ताओं के आधार नं. पीडीएस डेटाबेस में उपलब्ध है उनको राशन का वितरण आधार नम्बर के माध्यम से किया जाएगा। वहीं जिनके आधार नं. डेटाबेस में उपलब्ध नहीं है उनको राशन सामग्री का वितरण पोश मषीन में राशनकार्ड नं में दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से किया जायेगा। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि उचित मूल्य दूकानदारों द्वारा उपभोक्ता के आधारकार्ड का इन्द्राज संधारण किसी भी प्रकार के रजिस्टर डिजीटल फार्म सॉफट कॉपी में नहीं किया जायेगा तथा ना ही किसी उपभोक्ता से आधारकार्ड की फोटोकॉपी ली जायेगी।